News

शो रुम के बाहर बिना रजिस्ट्रेशन और एचएसआरपी की गाड़ियां नहीं निकलेगी

बिहार में बिना रजिस्ट्रेशन एवं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के शो रुम से बाहर गाड़ियां निकली तो संबंधित वाहन मालिक के साथसाथ डीलर पर भी कार्रवाई होगी, साथ ही वाहन कंपनी के डीलर का रजिस्ट्रेशन भी निलंबित करने की कार्रवाई की जा सकती है। इस संबंध में परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी एवं एमवीआई को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और कहा की किसी भी परिस्थिति में शो रुम के बाहर बिना रजिस्ट्रेशन और एचएसआरपी की गाड़ियां नहीं निकलेगी

परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया

परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल के अनुसार 13 अगस्त को सभी वाहन कंपनियों के साथ इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक भी रखी जाएगी, जिसमें डिफॉल्टर वाहन कंपनियों को अंतिम चेतावनी दी जाएगी। यदि सुधार नहीं होता है तो उनके रजिस्ट्रेशन पर रोक लगेगी।

सड़कों पर बिना नम्बर की चलने वाली गाड़ियों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा।अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा एवं वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

मोटर अधिनियम 2019 के तहत होगी करवाई

मोटर अधिनियम 2019 की धारा 41 की उपधारा 6 में प्रावधान है कि जिस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया गया है तो डीलर वह वाहन स्वामी को तब तक नहीं दे सकता है, जब तक उस पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट और नंबर नहीं हो। ऐसा नहीं होने पर डीलर पर 192 बी के तहत जुर्माना लगेगा। वहीं धारा 192 के तहत वाहन मालिक पर कार्रवाई की जाएगी।

आख़िर क्या हुआ था 11 अगस्त 1942 को ?

बिहार पृथ्वी दिवस पर साढ़े तीन करोड़ पौधे लगे

Leave a Reply