बिहार में अब ट्रैफिक रूल उलंघन पर पेटीएम से जुर्माने
बिहार के सभी जिलों में अब हैंडहेल्ड डिवाइस से ऑन स्पॉट ट्रैफिक रूल तोडऩे वाले और मोटर वाहन अधिनियमों (Motor Vehicle Act) के उल्लंघनकर्ताओं से ई–चालान काट जुर्माने की राशि वसूली जाएगी। सरकार जुर्माना भरने वालों को डेबिट, क्रेडिट कार्ड के अलावा पेटीएम से जुर्माने की राशि जमा करने की सुविधा मुहैया कराएगी।
परिवहन विभाग ने अब मैनुअल चालान को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया है और अक्तूबर से पेटीएम से करार होने के बाद राज्यभर में यातायात नियम तोड़ने पर पेटीएम से भी चालान लिया जायेगा। ई–चालान के साथ पेटीएम शुरू होने के मैनुअल चालान काटने की परंपरा पूरी तरह से बंद हो जायेगी।
सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया
परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल के अनुसार इसे अक्तूबर से पूरे बिहार में लागू कर दिया जायेगा हालाँकि लॉकडाउन के कारण इस प्रक्रिया में थोड़ी देर हो गयी है लेकिन विभाग द्वारा यातायात नियम तोड़ने वाले से अब पेटीएम के माध्यम से भी जुर्माने की राशि लेने की तैयारी कर ली गई है।
फर्जी चालान की शिकायतें होंगी समाप्त
परिवहन विभाग के अनुसार ई–चालान शुरू होने के बाद फर्जी चालान की शिकायतें लगभग लगभग समाप्त हो गई है, मैनुअल चालान में लोगों को जुर्माने की राशि पर भरोसा कम होता था लेकिन अब जुर्माना होते ही मोबाइल पर मैसेज आने से लोगों में कानून के प्रति आदर व सम्मान भी बढ़ा है।
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