बिहार में निजी अस्पतालों में कोविड इलाज की दरें तय
बिहार में अब कोरोना मरीजों से निजी अस्पताल वाले वसूली नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोविड संक्रमितों के निजी अस्पतालों में इलाज की दरें बिहार सरकार द्वारा तय कर दिया गया है। इसे मरीज की स्थिति (सामान्य, गंभीर व अतिगंभीर), अस्पताल की मान्यता और राज्य के जिलों को तीन श्रेणी में बांटकर किया गया। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव डॉ. कौशल किशोर ने सभी जिलों के जिलाधिकारी को निर्देश जारी कर निर्धारित शुल्क के निर्धारण का पालन कराने का निर्देश दिया। एक कोविड मरीज से हर दिन अधिकतम 18 हजार ही इलाज खर्च ले पाएंगे।
दो वर्ग में बाँटे गये अस्पताल
अस्पतालों को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला, जिनको नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर (एनएबीएच) से मान्यता है और दूसरा, बिना एनएबीएच वाले। पटना को श्रेणी–ए में रखा गया है। मरीजों की तीन श्रेणी के आधार पर बांटा गया है। इनमें सामान्य मरीज, गंभीर मरीज और अति गंभीर मरीज को दी जाने वाली सुविधा के अनुसार दरें तय की गई हैं।
तीन श्रेणी में बांटे गए जिले
राज्य के जिलों को तीन ए, बी और सी श्रेणी में बांटा गया है। ए श्रेणी में सिर्फ पटना को रखा गया है। बी श्रेणी में भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और पूर्णिया जिले को शामिल किया गया है। वहीं, सी श्रेणी में शेष अन्य जिलों को रखा गया है।